बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली मां की जमानत याचिका खारिज

मुंबई। महाराष्ट्र में ठाणे की सत्र अदालत ने बेटी को वैश्यावृति में धकेलने वाली मां की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

एक अधिवक्ता ने शनिवार को बताया कि आरोपी महिला को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) अधिनियम की धारा 483, कई यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो) आरोपों के साथ-साथ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (पीआईटीए) के तहत कई अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कथित तौर पर अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेलने का भी आरोप लगाए गए हैं।

अदालत ने आरोपी के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी यशी राजीव मेहरा (बदला हुआ नाम) अपनी बेटी की कथित तस्करी में लिप्त थी। अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह अन्य छोटी लड़कियों के साथ इसी तरह का अपराध कर सकती है और इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज की जाती है।

अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर है। आवेदक ने अपराध करने के कृत्य में अपनी बेटी को भी नहीं बक्शा था। ऐसी परिस्थितियों में अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इसी तरह की आपराधिक गतिविधियाें में शामिल होगी। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसलिए, मेरे विचार से आवेदक को जमानत पर रिहा करने का यह उपयुक्त मामला नहीं है।

बेटी को ऊंची इमारत से फेंकने के बाद मां ने की सुसाइड

नवी मुंबई के पनवेल इलाके में एक महिला ने अपनी आठ वर्षीय बेटी को धक्का देने के बाद इमारत की 29वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने बताया कि यह घटना 13 मार्च की सुबह पनवेल के पलासपे में मैराथन नेक्सन की एक आवासीय इमारत में हुई। महिला द्वारा खुदकुशी करने के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस पीड़िता के परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है।

मुंबई में बड़े वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़, 4 मॉडलों को बचाया