अलवर। राजस्थान में अलवर की पोक्सो अदालत नंबर एक ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को गुरुवार को आजीवन कारावास सुनाई।
पोक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि बड़ौदा मेव पुलिस थाने के इस मामले में यह निर्णय पारित किया गया, जिसमें आरोप लगाया कि पीड़िता रात को अपने घर के बाहर लघु शंका के लिए गई थी, तभी तीन आरोपी आए और हथियारों के बल पर उसको वहां से उठाकर ले गए। इस मामले में पुलिस ने अनिल, प्रदीप उर्फ गोलू और सूरज को गिरफ्तार किया।
अदालत में चालान पेश किया गया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाह कराए गए 42 दस्तावेज पेश किए गए और एफएसएल की रिपोर्ट को माना गया, सभी साक्ष्य और बहस सुनने के बाद पोक्सो अदालत नंबर एक के विशिष्ट न्यायाधीश जागेंद्र अग्रवाल ने आरोपी अनिल, प्रदीप उर्फ गोलू और सूरज को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और तीनों पर 34- 34 हजार रुपए के अर्थ दंड के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा पीड़िता को पांच लाख रुपये प्रतिकार के रूप में देने की अनुशंसा की हैं।