मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कृत्य करने के आरोप में तीन को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा उमरैया ने यहां बताया कि पीड़िता के पिता ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि 26 अगस्त 2019 को उनके परिवार में तेरहवीं का कार्यक्रम था। इस दौरान उनकी 13 साल की बच्ची लापता हो गई।
किशोरी ने बाद में बरामद होने पर बताया कि उसे एक आरोपी ने फोन कर महामाया मंदिर बुलाया। यहां से उसे आरोपी का एक दोस्त ई-रिक्शा में बिठाकर एक रेस्टोरेंट में ले गए। यहीं आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस दौरान आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया। इसी दौरान होटल के मालिक ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रकरण पेश किया, जहां से उन्हें सजा सुनाई गई।