अजमेर में दम्पती की हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास

अजमेर। राजस्थान में अजमेर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय -1 ने वृद्ध दंपती की हत्या के तीन आरोपियों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या एक दिनेश कुमार नागौरी ने आरोपी सुमेर सिंह, दीपक उवाल और दिव्यांश भाटी को मदन सिंह (85) और उनकी पत्नी मैनादेवी (80) की हत्या का दोषी मानते हुए उन पर जुर्माना भी किया। अभियोजन पक्ष की ओर से बुजुर्ग दंपती की हत्या के प्रकरण में 24 गवाह, 64 दस्तावेज और 39 आर्टिकल पेश किए गए थे।

मामले के अनुसार 28 जून 2021 को गुलाबबाड़ी क्षेत्र में इन अभियुक्तों ने वृद्ध मदनसिंह के मकान में घुसकर लूटपाट की लेकिन जागहोने से दम्पती की गला रेत कर हत्या कर दी।

विशिष्ट लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह ने बताया कि 29 जून 2021 को गुलाब बाड़ी स्थित माली मोहल्ला निवासी बुजुर्ग दंपती मदन सिंह और मीना देवी की उनके ही घर में रात को निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारे दीपक कुंवाल, सुमेर सिंह और दिव्यांश भाटी को कोर्ट ने बुजुर्ग दंपती की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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