अगरतला। दक्षिण त्रिपुरा की एक विशेष अदालत ने पिछले सितंबर 2022 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 70 वर्षीय बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
दोषी को गुरुवार को यह सजा सुनाई गई। मुकदमे की सुनवाई में आरोपी अनिल दास ने पुलिस की जांच के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया और इसके आधार पर अदालत ने उसे सजा सुनाई।
घर में उसके माता-पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए दोषी ने दक्षिण त्रिपुरा के पीआर बारी पुलिस थाना के अंतर्गत निहारनगर इलाके में नाबालिग के साथ बलात्कार किया। बुजुर्ग ने उसे प्रलोभन देकर पास के रबर एस्टेट में ले जाकर बलात्कार किया गया। बाद में 10 वर्षीय पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी।
घटना के पांच दिनों बाद, परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसे हिरासत में लिया गया और उसपर मुकदमा चलाया गया और पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया जिसे अदा नहीं करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा काटनी पड़ेगी।