अगरतला। त्रिपुरा में खोवाई जिले की पॉस्को अदालत ने 11 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक ड्राइंग शिक्षक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश शंकरी दास ने शिकायत दर्ज होने के तीन महीने के भीतर मुकदमा की सुनवाई पूरी की और शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रूपए का जुर्माना भी किया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़ित छात्रा 10 माह पूर्व ड्राइंग की कोचिंग लेने के लिए धीमान रॉय के पास गई थी, जहां आरोपी ने कई तरह से उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने पहले तो सब कुछ छिपाए रखा लेकिन जब शरीर पर दुर्व्यवहार के निशान स्पष्ट दिखाई देने लगे तो उसने अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया।
बाद में उसके माता-पिता उसे एक डॉक्टर के पास ले गए और गत तीन सितंबर को तेलियामुरा पुलिस थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने पॉस्को अधिनियम की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।