भीलवाड़ा। राजस्थान में शाहपुरा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म एवं भट्टी में जलाकर हत्या कर देने के बहुचर्चित मामलेे में पोक्सो न्यायालय ने शनिवार को दो मुख्य आरोपियों को दोषी माना जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-दो) की अदालत ने मुुख्य आरोपी कान्हा कालबेलिया (21) और उसके भाई कालू कालबेलिया (25) को दोषी माना। दोनों की सजा के बिंदू पर सोमवार को न्यायालय में सुनवाई होगी। अदालत ने मुख्य आरोपी कालू की पत्नी लाड (25) तथा संजय (20) प्रभु (50) पप्पू (35) कमलेश (20) गीता उर्फ मेवा (50) और प्रियंका को दोषमुक्त कर दिया।
इससे पहले सभी 9 आरोपितों को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय तक लेकर आई और अदालत में पेश किया। इस सनसनीखेज मामले में फैसले के मद्देनजर अदालत परिसर एवं आस-पास पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए।
उल्लेखनीय है कि शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में दो अगस्त 2023 को गिरडिया पंचायत की एक लड़की खेत में बकरी चराने गई थी, तब कालू और कान्हा ने उससे दुष्कर्म किया और इसके बाद उसे कोयले की भट्टी में झोंक दिया।
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