बोकारो। झारखंड में बोकारो जिले की एक अदालत ने शनिवार को बलात्कार के दोषी एक आर्मी जवान और उसके भाई को 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मामले में दोनाे पक्षों की दलीले सुनने के बाद आरोपियों को 22 जनवरी को दोषी पाया था।
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपी रवि गहरई और उसकं भाई सूरज गहरई को 20 – 20 साल का सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया । जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। जमाने की राशि आरोपी द्वारा जमा नहीं किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त सजा उन्हें भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि जिले के महिला थाना में 21 मार्च 2020 को दोनों आरोपियों के खिलाफ एक युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों दोषी झारखंड के सरायकेला खरसावां के रहने वाले हैं।
आरोप के अनुसार आरोपी रवि गगरई पीड़ित युवती के साथ मिस कॉल कर प्रेम प्रसंग किया और 3 जून 2019 को आर्मी जवान रवि गहरई युवती को अपने साथ चक्रधरपुर के होटल में ले गया और दो दिन तक दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने अपने ड्राइवर भाई सूरज को उसे हवाले कर दिया।
छह महीना तक उसके भाई सूरज गहरई ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में पीड़िता के परिवार को फोन कर 10 लाख रुपए फिरौती की मांग की। पीड़िता के परिवार जब चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो आरोपी पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया।