बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक अनुसूचित जाति की किशोरी को अगवा कर सामूहिक बलात्कार के आरोपी दो युवकों को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को 20-20 वर्ष के आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने बताया कि 14 जनवरी 2016 को बदौसा थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीया किशोरी को गांव के ही रविंद्र कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू और राहुल गुप्ता नामक युवक अगवा कर ले गए थे और अतर्रा कस्बे में दोनों ने गैंगरेप किया और बाद में उसे ट्रेन द्वारा मानिकपुर जंक्शन जिला चित्रकूट ले गए जहां रेलवे स्टेशन पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के विरुद्ध बदौसा थाने में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई और विवेचना में मिले तथ्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान न्यायालय में साक्ष्य के रुप में 8 गवाह पेश किए।
विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनु सक्सेना की अदालत ने पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुना और दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा विभिन्न धाराओं में सजा के साथ 21-21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।