प्रयागराज। अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत छह आरोपियों पर अदालत की अवमानना का मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज कराया गया है। अदालत से जारी कुर्की के आदेश के बावजूद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस एफआईआर के अनुसार धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में शाइस्ता परवीन के साथ ही, अशरफ की पत्नी जैनब, अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ ही बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के खिलाफ यह मुकदमा शुक्रवार शाम दर्ज किया गया है।
गौरतलब है कि अदालत से आदेश पर कुर्की का धारा 82 का नोटिस मकान पर चस्पा होने के बावजूद आरोपी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए। कोर्ट ने इसे अवमानना का केस माना है। पुलिस ने शाइस्ता के मकान चकिया खुल्दाबाद पर, देवरानी रूबी उर्फ जैनब के चकिया खुल्दाबाद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम के निवास लाला की सराय शिवकुटी, मरियाडीह पूरामुफ्ती निवासी शूटर साबिर, सिविल लाइंस के महात्मागांधी मार्ग निवासी अरमान और अतीक की बहन आयशा नूरी के मेरठ स्थित नौचन्दी थाना क्षेत्र चयमे वाली गली स्थित मकान नम्बर 52 पर गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर डुगडुगी पिटवा कर मुनादी कराया गया है। बावजूद इसके ये लोग हाजिर नहीं हुए।
शाइस्ता परवीन और जैनब अपने पति अतीक और अशरफ के साथ ही बेटे असद (झांसी में एसटीएफ मुठभेड़) की मिट्टी में भी नहीं पहुंची। पुलिस को आशंका थी कि वह मिट्टी में जरूर आएंगी और इसके लिए कड़ी नाकेबंदी की गई थी, लेकिन वह मिट्टी में शिरकत करने नहीं पहुंची।
24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो गनर की गाेली और बम मारकर हत्या कर दी गई। जिसमें अतीक अहमद, अशरफ शाइस्ता परवीन और उसके दो बेटों को नामजद किया गया। वायरल वीडियो में बम फेंकते और फायरिेंग करते पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम, शाबिर और अरमान की पहचान किया।
पुलिस के संरक्षण में रहने के बावजूद 15 अप्रैल की की रात करीब 10.30 बजे काल्विन अस्पताल में जांच के दौरान मीडियाकर्मी बनकर पहुंचे तीन युवकों ने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में चार अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया जबकि 9 अपराधियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर पर 50 हजार जबकि गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर पांच-पांच लाख रूपए का इनाम घोषित किया है।