कोटा में पति की हत्या मामले में पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

कोटा। राजस्थान में कोटा की एक अदालत ने अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या करने के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, (महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम 1) ने ओमप्रकाश (23) एवं जसोदा बाई उर्फ यशोदा (25) को महावीर प्रसाद की हत्या का दोषी मानते हुए उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार वर्ष 2019 में प्रेम प्रसंग के चलते यशोदा ने प्रेमी ओम प्रकाश से मिलकर अपने पति महावीर प्रसाद की हत्या कर दी थी।

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