अलवर। राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने करीब साढे 5 साल पहले शिवाजी पार्क पुलिस थाना क्षेत्र की कॉलोनी शिवाजी पार्क में पति तथा चार बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी मानते हुए आज फैसला सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सरकार द्वारा नियुक्त एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि दो एवं तीन अक्तूबर 2017 की रात को शिवाजी पार्क इलाके में चार बच्चों सहित पांच जनों की हत्या हुई थी जिसमें पूरे शहर को हिला दिया था। इस मामले में अपर जिला सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या दो रेनू श्रीवास्तव ने आरोपी महिला संध्या उर्फ संतोष पत्नी बनवारी लाल एवं उसके प्रेमी हनुमान को धारा 302, 460, 120 और 201 में दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि संतोष उर्फ संध्या एवं उसके प्रेमी हनुमान को धारा 302 और 120बी में उम्र कैद की सजा हुई है जबकि धारा 460 में 10 साल का कारावास और धारा 201 में चार साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जिस तरह का यह जघन्य हत्याकांड है उसे तरह से इसमें सजा अपर्याप्त है और अब हाईकोर्ट जयपुर की खंडपीठ में फांसी की सजा की अपील की जाएगी। इस फैसले को लेकर आज अदालत परिसर में काफी पुलिस बल तैनात था और लोगों का हजूम उमड़ा हुआ था और सबकी निगाहें इसके फैसले पर थी। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में 77 गवाह लिए गए और 379 दस्तावेज सत्यापित कराए गए ।78 आर्टिकल साबित किए गए थे।
यहां उल्लेखनीय है कि शिवाजी पार्क में किराए के मकान में रह रही मूलतः कठूमर के गारु निवासी 36 वर्षीय संतोष उर्फ संध्या के पति बनवारी लाल 40, बेटा अमन 17, हैप्पी उर्फ हिमेश 15, अज्जू 12, बनवारी के भाई मुकेश का बेटा नितिन उर्फ निक्की 10 की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा 7 अक्टूबर को किया जिसमें मृतक बनवारी की पत्नी संतोष, प्रेमी हनुमान प्रसाद और हत्या में शामिल दो किशोर को गिरफ्तार किया गया था।