कोटा। राजस्थान के कोटा में पोक्सो कोर्ट क्रम तीन ने बुधवार को एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल के कारावास व 9 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासे के अनुसार कोटा जिले के देवली माझी गांव में एक युवक जोधराज को 11 अक्टूबर 2022 को एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया था।
किशोरी के परिवारजनों में थाने में शिकायत दी थी कि दूध बेचने वाले जोधराज के यहां जब किशोरी दूध लेने गई थी तो वह किशोरी को घर के अंदर ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की लेकिन किशोरी के शोर मचाने पर वह भाग गया।
बाद में रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पोक्सो कोर्ट क्रम-3 ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी जोधराज को छेड़छाड़ के मामले में दोषी मानते हुए बुधवार को पांच साल के कारावास और नौ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।